40 हजार में अहाता चलाने का लाइसेंस, आबकारी विभाग ने नियमों में किया संशोधन, पढ़ें फुल डिटेल
आबकारी विभाग ने नियमों में किया संशोधन, शहरों और जनजातीय क्षेत्रों में अलग-अलग फीस तय
आबकारी एवं कराधान विभाग ने नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने शहरी, सामान्य और जनजातीय क्षेत्रों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है। इन इलाकों में होटल में चल रहे बार में लाइसेंस की भारी-भरकम फीस चुकाने के बाद ही शराब परोसी जा सकेगी। इसके अलावा अब बिना ब्रांड पंजीकरण के देसी या अंग्रेजी शराब नहीं बेची जा सकेगी।
आबकारी विभाग से पंजीकरण नंबर हासिल करना होगा। इसमें पंजीकरण के लिए 65 हजार और दो हजार रुपए प्रति ब्रांड का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वार्षिक फीस भी तय कर दी गई है। इनमें अंग्रेजी शराब, बीयर और वाइन के लिए एल-1 में 35 लाख रुपए लाइसेंस फीस तय की गई है
जबकि एल-1ए में अंग्रेजी शराब को स्टोर करने के लिए दो लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। इसके साथ ही एल-1 और एल-2 बार लाइसेंस धारकों को को छह लाख रुपए वार्षिक शुल्क चुकाना होगा। एल-1 बीआईओ इंपोर्टेंड ब्रांड पर फीस 15 लाख रुपए तय की गई है।
वहीं, एल-2ए लाइसेंस धारक अहाता चलाने के लिए लाइसेंस ले पाएंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसके लिए पंजीकरण फीस 40 हजार रुपए निर्धारित की है, जबकि होटल में बार चलाने के लिए भी अब सात से 25 कमरों के लिए एक लाख 25 हजार रुपए, 26 से 50 कमरों के लिए दो लाख रुपए, 51 से 75 कमरों के लिए साढ़े तीन लाख रुपए और 76 से ज्यादा कमरों के लिए आठ लाख रुपए फीस निर्धारित की गई है।
इसके अलावा फोर स्टार होटल में बार चलाने के लिए अब आठ लाख रुपए चुकाने होंगे, जबकि फाइव स्टार होटल में यह राशि दस लाख रुपए रहेगी, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में लाइसेंस की फीस 7 से 25 कमरों के लिए 50 हजार, 26 से 50 कमरों के लिए 75 हजार और 51 से अधिक कमरों वाले होटल में बार के लिए एक लाख रुपए की फीस चुकानी होगी।
एल-4 और एल-5 में शिमला क्षेत्र के तहत शिमला शहर, कुसुम्पटी, न्यू शिमला, खलीणी, विकासनगर समेत नेशनल हाई-वे पर परवाणू से कुफरी तक फीस तीन लाख 30 हजार रुपए तय की गई है, जबकि अन्य सभी जिला मुख्यालयों किन्नौर और लाहुल-स्पीति, पालमपुर, डलहौजी, चायल और कसौली में दो लाख 40 हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है।
इसके अलावा अन्य इलाकों में फीस दो लाख दस हजार रुपए रहेगी। एल-4ए और एल-5ए में शिमला समेत परवाणू से कुफरी तक लाख 80 हजार रुपए निर्धारित की गई है। घरामोड़ा बिलासपुर से कोठी कुल्लू में दो लाख 60 हजार रुपए और सभी जिला मुख्यालयों में दो लाख 30 हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के राज्य आयुक्त युनुस ने अधिसूचना जारी की है।